भारत में खेती केवल एक पेशा नहीं बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। खेती के काम को सही समय पर और बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की जरूरत होती है, लेकिन ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल जैसी मशीनें काफी महंगी होती हैं। इसी कारण कई किसान इन उपकरणों को खरीदने से वंचित रह जाते हैं। किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कृषि यंत्र सब्सिडी से जुड़ी योजनाएं लागू की हैं, ताकि तकनीक हर किसान तक पहुंच सके।
इन योजनाओं के तहत पात्र किसानों को कृषि मशीनें खरीदने पर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। किसान ऑनलाइन या संबंधित विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसान के खाते में भेजी जाती है। इससे खेती की लागत कम होती है, समय की बचत होती है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे, सीमांत और मध्यम किसान भी आधुनिक खेती अपनाएं और उनकी आमदनी मजबूत हो सके।
Krishi Yantra Subsidy Yojana
इस योजना के तहत किसानों को खेती से जुड़े जरूरी उपकरण लेने में मदद दी जाती है, ताकि वे अपने खेत का काम खुद आसानी से कर सकें। जिन किसानों को अब तक दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, उनके लिए यह योजना काफी राहत देने वाली है। अपने कृषि यंत्र होने से किसान समय पर बुवाई, जुताई और अन्य काम कर पाते हैं।
नई मशीनों के इस्तेमाल से खेतों में काम जल्दी पूरा हो जाता है और ज्यादा मजदूर लगाने की जरूरत भी कम पड़ती है। इससे खर्च घटता है और मेहनत भी कम लगती है। यह सुविधा केवल किसानों के लिए बनाई गई है, ताकि वे आधुनिक तरीकों से खेती कर सकें और अपनी आमदनी को बेहतर बना सकें।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में प्राप्त होने वाली सब्सिडी
इस योजना में किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर 40 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। सब्सिडी मिलने से किसानों को मशीनें काफी कम दाम में मिल जाती हैं, जबकि बिना सब्सिडी के वही यंत्र पूरी कीमत पर खरीदने पड़ते हैं। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होता है।
जो किसान इस समय नए कृषि यंत्र लेने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह योजना बहुत फायदेमंद है। ऐसे किसानों को चाहिए कि वे पहले सब्सिडी के लिए आवेदन करें, ताकि कम खर्च में जरूरी उपकरण खरीद सकें और खेती का काम आसानी से कर सकें।
इन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ विशेष मशीनों को चिन्हित किया गया है, जिन पर ही आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी सभी उपकरणों पर नहीं, बल्कि तय किए गए कृषि यंत्रों पर ही सब्सिडी का लाभ मिलता है। इस सूची में सुपर सीडर, सब-सॉइलर, स्टोन पिकर, पावर स्प्रेयर और बूम स्प्रेयर जैसे यंत्र शामिल हैं।
इसके अलावा थ्रेशर, सीड ड्रिल, पल्वराइज़र और लेजर लैंड लेवलर जैसी आधुनिक मशीनों पर भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इनके साथ-साथ कई अन्य कृषि उपकरण भी योजना के दायरे में आते हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार उपलब्ध यंत्रों में से किसी एक या अधिक का चयन कर सकते हैं और उन पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना हेतु आवश्यक शर्तें
इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है, जो वास्तव में कृषि कार्य से जुड़ा हुआ हो और उसके नाम पर खेत या कृषि भूमि दर्ज हो। सब्सिडी केवल उन्हीं उपकरणों के लिए दी जाती है, जो योजना के अंतर्गत स्वीकृत हैं, इसलिए आवेदक को उन्हीं मशीनों की जरूरत होनी चाहिए जो सूची में शामिल हों।
यदि यह सहायता राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है, तो आवेदन करने वाला किसान उसी राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी होता है। इसके अलावा किसान के पास शुरुआत में मशीन खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सब्सिडी की राशि उपकरण खरीदने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाद में प्रदान की जाती है।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले किसान यह तय करें कि उन्हें केंद्र सरकार की योजना में आवेदन करना है या राज्य सरकार की योजना में।
- इसके बाद संबंधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।
- पोर्टल पर नया पंजीकरण करें और यूज़र आईडी व पासवर्ड बनाएं।
- लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म खोलें और मांगी गई सभी जानकारियाँ ध्यान से भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करें।
- अपनी जरूरत के अनुसार उपलब्ध कृषि यंत्रों में से चयन करें।
- फॉर्म पूरा होने के बाद उसे ऑनलाइन जमा कर दें।
- जो किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी आवेदन करवा सकते हैं।
प्रश्न 1: कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो खेती से जुड़े हैं और जिनके पास कृषि भूमि है। पात्रता की शर्तें केंद्र या राज्य सरकार की योजना के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।
प्रश्न 2: क्या एक किसान एक से ज्यादा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ले सकता है?
उत्तर: यह योजना की शर्तों पर निर्भर करता है। कुछ योजनाओं में सीमित संख्या में यंत्रों पर ही सब्सिडी दी जाती है, जिसकी जानकारी संबंधित पोर्टल पर दी जाती है।
प्रश्न 3: सब्सिडी किन-किन कृषि यंत्रों पर मिलती है?
उत्तर: सब्सिडी केवल उन्हीं कृषि उपकरणों पर दी जाती है जो योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं। हर राज्य या योजना की सूची अलग हो सकती है।